किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है

किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है?

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By Nitesh Harode

बहुत सी बार लोगो के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? यदि आप के दिमाग में भी इस प्रश्न में कभी न कभी जन्म लिया है तो आपको इस लेख में इसका उत्तर मिल जाएगा।

किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है?

सीआरपीसी की धारा 41 का प्रावधान हैं कि वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती हैं पर कुछ मामलो में जैसे कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने में शामिल रहा हो, जिसके बारे में उचित शिकायत की गई हो, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो, यह संदेह करने के लिए उचित आधार हों कि वह इतना चिंतित है एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे कारण के बिना चोरी का दस्तावेज़ है, एक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया है , किसी ऐसी वस्तु के कब्जे में पाया जाता है जिसके बारे में उचित रूप से संदेह किया जा सकता है कि वह चोरी की संपत्ति है और जिसके बारे में उचित रूप से संदेह हो सकता है कि उस वस्तु के संबंध में अपराध किया गया है

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कोई भी जो किसी पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्य के पालन में बाधा डालता है, भाग जाता है या वैध हिरासत से भागने का प्रयास करता है, संघ के किसी भी सशस्त्र बल से भाग जाने का यथोचित संदेह है, भारत के बाहर किए गए किसी भी कार्य में शामिल है, या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, जिसे भारत में किए जाने पर अपराध माना जाएगा, भारत में सजा दी जाएगी और किसी प्रत्यर्पण कानून के तहत या अन्यथा गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, धारा 356 की उपधारा (5) के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है।

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की कोई भी मांग, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, जो किसी अन्य पुलिस अधिकारी से प्राप्त हुई हो, वैध होगी यदि मांग गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या गिरफ्तारी का कारण निर्दिष्ट करती है। इसके अतिरिक्त, मांग जारी करने वाले अधिकारी के पास व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचित करना होगा कि उन्हें कहां गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कहां हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के दौरान एक गिरफ्तारी ज्ञापन भी बनाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख, गिरफ्तारी का स्थान, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता और उनकी गिरफ्तारी का आधार जैसे विवरण शामिल होने चाहिए।

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