भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या है

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या है व किस देश से ली गई है?

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By Shubham Jadhav

भारतीय संविधान, भारत में बनाया गया सर्वोच्च विधान है इसे 26 नवम्बर 1949 को बनाया गया था एवं 26 जनवरी को भारतवर्ष में प्रभाव में लाया गया था। यह दिन पुरे भारत में संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो प्रजा का प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा बनाया गया तंत्र है। यह 22 भागों में विभाजित है जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। आज के इस लेख में आप जानेंगे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या है व ये किस देश से ली गई है?

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां क्या है?

जो विषय संविधान के अनुसार उसकी किसी भी सूची में न आता हो उसे अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित हैं। भारतीय संविधान में हर विधायी सम्बन्धो का संचालन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें हम संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। संघ सूची में जितने भी कानून बनाये जाते हैं उनका दायत्व संसद को दिया गया है। जितने भी विधि निर्माण अधिकार हैं वे सामान्यतः राज्य व्यवस्थापिकाओं को दिए गए हैं जो की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची पर मुख्य्तः संघ व राज्य दोनों ही कानून बनाने के लिए अभिभावक हैं। यदि फिर भी कोई दुविधा कानूनों को लेकर आती है तो संघ का कानून मान्य माना जाता है। जो विषय किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हों उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। जिन नए विषयों को सूची में डाला जाता है उसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को दिया गया है।

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विभिन्न देशों से लिया गया संविधान

हमारे संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाते हैं। हमारे देश के संविधान को बनाने का श्रेय डॉ. भीमराव अंबेडकर को जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कई देशो के संविधान को पढ़ने और संविधान सभा के सदस्यों की सहमति से संविधान का निर्माण किया था। संविधान से जुडी किन चीज़ों को किन देशो से लिए गया था वे कुछ इस प्रकार हैं :-

अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है?

अन्य विषय सूचियों से पूर्व हम आपको बता देते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? इसका उत्तर है भारत में अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गयी हैं।

कनाडा (Canada)

इसके अलावा कनाडा के संविधान से संघात्‍मक विशेषताएं, अवशिष्‍ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन जैसी चीजें ली गयी हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

संयुक्त राज्य से संविधान बनाने हेतु मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं।

ब्रिटेन (Britain)

संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को ब्रिटैन के संविधान में लिया गया है।

आयरलैंड (Ireland)

आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज-सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मनित करना आदि लिए गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया (Australia)

भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिआ से जोड़े गए संविधान मे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार-वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि आते हैं।

जर्मनी (Germany)

आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिर्वतन जर्मनी के संविधान से लिया गया है।

साउथ अफ्रीका (South Africa)

संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में लिया गया है।

सोवियत संघ (Soviet Union)

50 के दशक में रूस सोवियत संघ था, 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है।

जापान (Japan)

जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है।

फ्रांस (France)

गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है।

FAQs

अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है?

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को कनाडा से लिया गया है।

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